भारत सरकार ने 1968 में एक छोटे पैमाने पर देश के नागरिकों के पैसो की बचत एवं निवेश के लिए ‘राष्ट्रिय सेविंग संस्था’ द्वारा पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) की स्थापना करी थी पीपीएफ योजना उन निवेशकों के बिच बहुत लोकप्रिय है जो अपने निवेश में बहुत सुरक्षा और गारंटी चाहते है।
पीपीएफ में बाजार की अथिरता से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जबकि लगतार गारंटीशुदा रिटर्न प्रदान करता है इसके आलावा यह योजना आपको आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80सी के तहत पूंजी निवेश पर आयकर लाभ का दावा करने में सक्षम बनाती है।
पीपीएफ अकाउंट पात्रता (Eligibility Criteria)
- भारतीय नागरिक होना
- पहले किसी भी जगह पीपीएफ खाता नहीं होना
- नाबालिक के केस में माता-पिता द्वारा जिम्मेदारी लेना
- हिन्दू अविभाजित परिवार (HUF) 13 मई 2005 के बाद से पीपीएफ अकाउंट नहीं ओपन कर सकते है।
- हर साल कम से कम 500 रूपए निवेश करने की क्षमता का होना
पीपीएफ अकाउंट ओपन करने के लिए महत्वपूर्ण डॉक्युमेंट्स (Documents)
- फॉर्म-C
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- पासपोर्ट
- वोटर कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- राशन कार्ड
- बिजली बिल
- पासपोर्ट साइज फोटो
- नाबालिक के केस में जन्म सर्टिफिकेट
➡ PPF अकाउंट के बारे में अधिक जानकारी
पब्लिक प्रोविडेंट फंड के लाभ (Benefits)
सरकारी समर्थन: पीपीएफ भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राष्ट्रीय बचत संस्था द्वारा शुरू की गई एक सरकार समर्थित बचत योजना है।
लॉन्ग टर्म निवेश: पीपीएफ को 15 वर्ष की परिपक्वता अवधि (Maturity Period) के साथ दीर्घकालिक निवेश विकल्प के रूप में डिज़ाइन किया गया है। यह उन व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है जो अपनी सेवानिवृत्ति (Retirement) या अन्य लॉन्ग-टर्म वित्तीय लक्ष्यों को खुशहाल बनाना चाहते हैं।
फिक्स ब्याज दर: सरकार द्वारा पीपीएफ में इंटरेस्ट रेट फिक्स रहती है और इसे सरकार ही समय-समय पर बदलती रहती है वैसे PPF का ब्याज दर बैंक सेविंग खातों से ज्यादा होता है।
टैक्स बचत: पीपीएफ में किया गया निवेश आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत एक निर्दिष्ट सीमा (Specified Limit) तक कर कटौती (Tax Deductions) के लिए पात्र है।
न्यूनतम और अधिकतम निवेश: पीपीएफ खाता खोलने के लिए आवश्यक न्यूनतम राशि (Minimum Amount) नाममात्र है मतलब 500 रूपए, जो इसे निवेशकों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए सुलभ बनाती है। और एक वित्तीय वर्ष में निवेश की जाने वाली अधिकतम राशि 1.5 लाख रूपए है।
फ्लेक्सिबल कंट्रीब्यूशन: निवेशकों के पास अपनी वित्तीय क्षमता के अनुसार अपने पीपीएफ खातों में एकमुश्त (Lumpsum) या नियमित योगदान (SIP) के माध्यम से निवेश करने की स्वतंत्रता होती है।
निकासी और ऋण सुविधा: धनराशि 15 वर्षों के लिए लॉक की जाती है, कुछ शर्तों के अधीन, 7वें वित्तीय वर्ष से आंशिक निकासी (Partial Withdrawal) की अनुमति दी जाती है। इसके अतिरिक्त, खाताधारक तीसरे से छठे वित्तीय वर्ष तक अपने पीपीएफ शेष पर ऋण का लाभ उठा सकते हैं।
PPF Account ट्रांसफर: पीपीएफ निवेशकों की सुविधाओं के अनुसार बैंक या डाकघर से दूसरे बैंक/डाकघर में पीपीएफ अकाउंट ट्रांसफर किया जा सकता है।
नॉमिनी सुविधा: पीपीएफ खाताधारक अपने निधन के बाद अपनी जमापूंजी के लिए प्राप्तकर्ता का नाम नॉमिनी के रूप में दर्ज कर सकता है।
परिपक्वता का विस्तार: शुरुआती 15 साल की परिपक्वता अवधि (Maturity Time) के बाद, निवेशकों के पास अपने पीपीएफ खातों को 5-5 साल के ब्लॉक में बढ़ाने का विकल्प होता है, जिससे निरंतर कर लाभ और धन संचय के लिए एक सुरक्षित रास्ता मिलता है।
Note – ये प्रमुख विशेषताएं Public Provident Fund को भारतीय निवेशकों के बीच एक लोकप्रिय विकल्प बनाती हैं जो धन सृजन (Wealth Creation) और वित्तीय योजना के लिए एक सुरक्षित, टैक्स-फ्री और लॉन्ग-टर्म निवेश विकल्प चाहते हैं।
➡ अपने माता-पिता/भाई-बहन/पति-पत्नी/अभिभावक के आधार नंबर से आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करें
पीपीएफ अकाउंट कैसे खोलें – Create PPF Account Online
चरण 1. पीपीएफ अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आप अपनी बैंक के इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करें।
चरण 2. फिर आप ‘Public Provident Fund (PPF)’ विकल्प सेलेक्ट करें।
चरण 3. इसके बाद अगर आप अपने लिए खोल रहे है तो “Self Account” और अगर नाबालिक के लिए खोल रहे है तो ‘Minor Account’ विकल्प सेलेक्ट करें।
चरण 4. अब आप अपनी पूरी जानकारी सही-सही भरें और फॉर्म Submit करें।
चरण 5. फिर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP वेरीफाई करके पीपीएफ अकाउंट बना सकते है।
चरण 6. इसके बाद आप स्क्रीन पर अपने PPF खाते का नंबर और अन्य डिटेल चेक कर सकते है।
एक बैंक/पोस्ट ऑफिस से दूसरे में PPF Account ट्रांसफर कैसे करें
आपका पीपीएफ अकाउंट भारत के किसी भी बैंक या डाकघर में ओपन किया हुआ है फिर भी आप अपने अकाउंट को अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी अन्य बैंक या डाकघर में ट्रांसफर करवा सकते है।
चरण 1. अपनी पीपीएफ खाते की पासबुक के साथ अपनी बैंक/पोस्ट ऑफिस ब्रांच में जाएँ।
चरण 2. अब अपनी ब्रांच से अकाउंट ट्रांसफर फॉर्म प्राप्त करें और फिर फॉर्म में अपनी नई बैंक ब्रांच या डाकघर का पूरा एड्रेस एंटर करें।
चरण 3. फिर आप इस फॉर्म को बैंक अधिकारी को सबमिट करें और ट्रांसफर एप्लीकेशन रिसीप्ट प्राप्त करें।
चरण 4. इसके बाद आपकी यह शाखा आपके दस्तावेजों को नई शाखा या डाकघर में स्थानांतरित कर देगी।
- जैसे – पीपीएफ खाता बनाने के लिए मूल आवेदन पत्र
- नामांकन फार्म (Nomination Form)
- पीपीएफ खाते की प्रमाणित प्रति
- वर्तमान पीपीएफ पासबुक
- अवैतनिक शेष राशि के लिए डिमांड ड्राफ्ट या चेक
- हस्ताक्षर के नमूने
चरण 5. नए बैंक या डाकघर की शाखा को आपके अकाउंट की सूचना मिलते ही आपको सूचित किया जायेगा।
चरण 6. अब नई शाखा में केवाईसी (KYC) प्रक्रिया पूरी करें और व्यक्तिगत पहचान और पते के दस्तावेजों के साथ अपने पैन कार्ड की एक प्रति प्रदान करें।
चरण 7. स्थानांतरण प्रक्रिया को पूरा होने में एक महीने तक का समय लग सकता है, चाहे एक बैंक से दूसरे बैंक में स्थानांतरण हो या एक बैंक से डाकघर में स्थानांतरण हो।
अपने पीपीएफ अकाउंट को एक ही बैंक के दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर कैसे करें
बहुत ही आसान है, अपनी बैंक ब्रांच में जाये और पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट को और अपने ओरिजनल बैंक अकाउंट को दूसरे एड्रेस पर स्थित ब्रांच में ट्रांसफर करने का फॉर्म भरकर जमा कर सकते है और फिर लगभग एक हफ्ते में ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
क्या नाबालिक (Minor) पीपीएफ खाता खोल सकते है
जी हाँ, भारत का कोई भी नाबालिक अपना PPF Account खोल सकता है लेकिन यह अकाउंट आपके माता-पिता के अधीन रहता है जब तक कोई भी माइनर 18 वर्ष का नहीं हो जाता है तब तक उसके पीपीएफ अकाउंट की जिम्मेदारी उसके माता-पिता या अभिभावक की होती है।
माता-पिता या अभिभावक अपने बच्चे के पीपीएफ खाते में प्रति वर्ष ₹1.5 लाख तक का योगदान कर सकते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि नाबालिग और माता-पिता दोनों के खाते में जमा राशि संयुक्त (Total) है और ₹1.5 लाख की कुल सीमा के अधीन है। सरल भाषा में कहें तो 1.5 लाख रूपए की सीमा माता-पिता और बच्चे के खातों के बीच विभाजित होती है क्योंकि आपका टैक्स फ्री भी 1.5 लाख ही है।
पीपीएफ अकाउंट में बैलेंस (Balance) चेक कैसे करें
सबसे पहले अपनी पीपीएफ अकाउंट पासबुक साथ लेकर बैंक शाखा पर जाए और अपनी पासबुक प्रिंट अपडेट करवाए फिर उसमे आप अपना पीपीएफ खाता बैलेंस चेक कर सकते है।
PPF Account Balance Check Online
वैसे आप घर बैठे भी ऑनलाइन अपने फोन में ही अपने पीपीएफ अकाउंट बैलेंस को देख सकते है लेकिन इसके लिए आपका बैंक सेविंग अकाउंट जिस बैंक में है आपका PPF खाता भी उसी बैंक में होना चाहिए और सेविंग खाते से लिंक भी होना चाहिए, फिर आप इंटरनेट बैंकिंग से ऑनलाइन चेक कर सकते है जैसे –
- सबसे पहले अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड से इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करें।
- फिर Public Provident Fund (PPF) विकल्प सेलेक्ट करें।
- इसके बाद अपने पीपीएफ खाते में बैलेंस चेक कर सकते है।
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद